इस महाविद्यालय में बी० ए० प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में प्रवेश निम्न आधार पर होगा |

1. इस महाविद्यालय में बी० ए० भाग 1 एवं भाग 2 की परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले छात्र-छात्रा नए सिरे से प्रवेश आवेदन पत्र भरकर कार्यालय में जमा करेंगे |
2. ऐसे नियमित छात्र/छात्रा जो वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होंगे उन्हें उसी कक्षा में पुनः प्रवेश नहीं दिया जायेगा |
3. बी० ए० भाग 1 व 2 के समयावधि में यदि किसी छात्र/छात्रा की गतिविधियाँ अवांछनीय रही तो अगली कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा |
4. किसी भी छात्र/छात्रों को बिना कारण बताएं उसके प्रवेश को निरस्त किया जा सकता है | प्रवेश शुल्क जमा करते समय प्रवेशार्थियों को प्रमाण पत्र भी जमा करना होगा |
5. बी० ए० प्रथम वर्ष के सभी छात्र/छात्राओं को अपने पासपोर्ट साइज की नवीनतम फोटो की दो प्रतियाँ तथा बी० ए० द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के छात्र/छात्राओं को इसी प्रकार के फोटो की एक प्रति (फोटो के पृष्ठ भाग पर अपना नाम तथा कक्षा स्पष्ट अक्षरों में लिखें) |
6. चरित्र प्रमाण पत्र मूल प्रति |
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ी जाति के प्रवेशार्थी तहसीलदार/उपजिलाधिकारी से प्राप्त जाति प्रमाण प्राप्त की सत्यापित प्रति लगायें |
8. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति तथा अल्पसंख्यक वर्ग के प्रवेशार्थी जिला हरिजन एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा प्रदत्त फार्म भी जमा करें | इस प्रपत्र के अभाव में उन्हें शुल्क मुक्ति का लाभ नहीं मिल सकता है |

प्रवेश के लिए विशेष अनुबन्ध
1. प्रवेश लेने के निरन्तर एक सप्ताह तक अनुपस्थित रहने वाले छात्र का प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा | कक्षाओं में नियमित रहना अनिवार्य है |
2. अनुचित साधनों के प्रयोग के कारण विश्वविद्यालय परीक्षा में निलम्बन किये जाने वाले छात्रों को निलम्बन की अवधि बीत जाने के उपरान्त परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद भी प्रवेश से रोका जा सकता है |
3. प्रवेश हेतु निर्धारित मानकों को पूर्ण न करने वाले अभ्यर्थी आवेदन न करें | इस पर विचार नहीं किया जायेगा तथा किसी प्रकार का पत्राचार भी इस सम्बन्ध में नहीं किया जायेगा |

प्रवेश समिति का गठन
महाविद्यालय में छात्र/छात्राओं के प्रवेश हेतु प्रति वर्ष एक प्रवेश समिति गठित की जाती है, जिसकी सूचना यथासम्भव प्रसारित की जाती है | यह समिति छात्र/छात्राओं का साक्षात्कार लेने के पश्चात ऐसे सफल छात्र/छात्राओं के नामों की संस्तुति करेंगी जो प्रवेश हेतु दिए गये मानकों को पूर्ण करती है |

प्रवेश नियम (बी० ए०)

स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवेश के सम्बन्ध में महामहिम राज्यपाल उ० प्र०, उच्च शिक्षा निदेशालय उ० प्र० एवं विश्वविद्यालय से प्राप्त नियमों/निर्देशों का पालन किया जायेगा |
इस महाविद्यालय में बी० ए० प्रथम वर्ष में निम्नलिखित नियमों के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा –
1. प्रवेश मेरिट के आधार पर होगा | प्रत्येक विषय में प्रवेश हेतु सीटें निर्धारित है | छात्राओं को विशेष परिस्थिति में मेरिट पर प्राचार्या द्वारा 5 प्रतिशत की छूट दी जा सकती है |
2. इस महाविद्यालय के बी० ए० , एम० ए० की कक्षाओं में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को उसी कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा |
3. जिन प्रवेशार्थियों ने इण्टर परीक्षा वर्तमान सत्र में संस्थागत छात्र के रूप में उत्तीर्ण किया है |
4. दूसरे महाविद्यालय के अनुत्तीर्ण छात्रों को प्रवेश नही दिया जायेगा | इसी वर्ष इण्टर उत्तीर्ण छात्रों को ही प्रवेश अनुमन्य होगा |
5. अनुशासन मंडल की राय से जिन छात्रों की गतिविधियाँ अवांछनीय है, उन्हें प्रवेश नहीं दिया जायेगा |
6. प्रवेश समिति किसी छात्र/ छात्रा को बिना कारण बताएं प्रवेश देने से मना कर सकती हैंं |
7. आवेदन पत्र की प्रविष्टियों को विधिवत पूर्ति कर निर्धारित तिथि तक महाविद्यालय कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से जमा करके रसीद प्राप्त कर लें अथवा रजिस्टर्ड डाक (ए० डी०) द्वारा भेजे | निर्धारित समय के बाद प्रस्तुत किये जाने अथवा साधारण डाक से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे |
8. उपर्युक्त प्रावधानों मे उत्तर प्रदेश शासन अथवा सम्बंधित विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत नियमों के अंतर्गत परिवर्तन किया जा सकता है |

प्रवेश नियम (एम० ए०)

1. प्रवेश मेरिट के आधार पर होगा |
2. एम० ए० प्रथम वर्ष में अनुत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को पुनः उसी कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा | इसी प्रकार एम०ए० द्वितीय वर्ष में अनुत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को पुनः उसी कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा|
3. दूसरे महाविद्यालयों से एम० ए० प्रथम या द्वितीय वर्ष में अनुत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को प्रवेश नही दिया जायेगा |
4. बी० ए० की परीक्षा अनुत्तीर्ण करने के पश्चात एक वर्ष से अधिक व्यवधान वाले विद्यार्थी को प्रवेश नहीं दिया जायेगा |
5. महाविद्यालय की अनुशासन मण्डल की दृष्टि में गतिविधियाँ अवांछनीय है, उन्हें प्रवेश नहीं दिया जायेगा |
6. प्राचार्या संदिग्ध किसी छात्र/छात्रा को बिना कारण बतायें प्रवेश देने से मना कर सकती हैं |
7. उपर्युक्त प्रावधानों में उत्तर प्रदेश शासन अथवा सम्बंधित विश्विद्यालय द्वारा निर्गत नियमों की अंतर्गत परिवर्तित किया जा सकता है |

प्रवेश प्रक्रिया के सामान्य नियम

1. प्रवेशार्थी महाविद्यालय के सूचना पट से अपने प्रवेश की तिथि आदि की जानकारी प्राप्त करेगें तथा निर्धारित तिथि को प्रवेश समिति के समक्ष उपस्थित होकर अपने अभिलेखों (मूल प्रमाण पत्रों) का सत्यापन करायेगे | प्रवेशार्थी के सभी अभिलेख पूर्णत: सही पाये जाने पर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी जिसके आधार पर निर्धारित तिथि के अन्दर शुल्क जमा करना पड़ेगा|
2. यदि कोई प्रवेशार्थी समिति के समक्ष निर्धारित तिथि को उपस्थित नहीं होता है अथवा उपस्थित होने  के समय अपने वांछित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति नहीं प्रस्तुत करता अथवा निर्धारित तिथि तक शुल्क नहीं जमा करता है तो उसे प्रवेश के अधिकार से वंचित कर दिया जायेगा तथा श्रेष्ठता क्रम में इसके बाद आने वाले प्रवेशार्थिओं को प्रवेश का मौका दिया जायेगा |
3. महाविद्यालय में पहली बार प्रवेश लेने वाले सभी छात्र/छात्राओं को विश्वविद्यालय में नामांकन कराना पड़ता है |उसके लिये इंटरमीडिएट परीक्षाका अंक पत्र लाना अनिवार्य है |  इंटरमीडिएट व्यक्तिगत परीक्षा उत्तीर्ण छात्र अपने पूर्व संस्था अर्थात् जहाँ से हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण की हो उन्हें वहां का स्थानान्तरण प्रमाण पत्र लाना चाहिये|
4. महाविद्यालय के शुल्क काउंटर पर निर्धारित पूर्ण शुल्क जमा करने पर रसीद एवं परिचय पत्र प्रात होगा | परिचय पत्र पर अपना फोटो लगाकर अनुशासनधिकारी से प्रमाणित करा ले | परिचय पत्र बड़ी सावधानी से रखना चाहिए | इसके खो जाने पर काउंटर पर रुपये 20 मात्र जमाकरने पर द्वितीय प्रतिप्रात हो सकती है|
5. परिचयपत्र प्रस्तुत करने पर पुस्तकालय से निश्चित अवधि(15 दिन) केलिए पुस्तक मिलती है |प्रत्येक छात्र/छात्रा को पुस्तकालय से ली गयी पुस्तकें निर्धारित अवधि से पहले जमा करनी होतीहैं| ऐसा न करने पर निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रतिदिनके हिसाब से दंड देय होगा |
6. विश्वविद्यालय परीक्षा में अनुउत्तीर्ण होने वाले छात्र/छात्राए विश्वविद्यालयके नियमों एवं परिनियमो के अनुसार केवल भूतपूर्व छात्र के रूप में ही परीक्षा में सम्मिलित हो सकते है| विश्वविद्यालय परीक्षा में न सम्मिलित होने वाले  छात्र/छात्रायेंभी अगले वर्ष की बी० ए० भाग एक स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर की कक्षा मेंपुनः प्रवेश हेतु अर्ह नहीं होंगे|
7. बी० ए० की किसी भी कक्षा में किसी अन्य महाविद्यालय में प्रवेश लिये हुऐ छात्र का स्थानान्तरण नहीं होगा |

प्रवेश प्रक्रिया हेतु अभिलेख

संलग्नक

आवेदक पत्र के साथ निम्नांकित संलग्नक अवश्य लगाये जाये अन्यथा आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा |
1. संस्थागत विद्यार्थी जिस संस्था से अन्तिम परीक्षा उत्तीर्ण की हो, वहाँ के प्राचार्य द्वारा प्रदत्त आचरण-प्रमाण पत्र की मूल प्रति |
2. उत्तीर्ण की गई सभी परीक्षाओं के अंक पत्रों की सत्यापित प्रतिलिपियाँ |
3. हाई स्कूल प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि |
4. स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र की मूलप्रति |
5. प्रवेशार्थी पासपोर्ट साईज का अपना नवीनतम फोटो आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर चिपकायें | परिचय पत्र के लिए २ फोटो भी संलग्न करें जिस पर प्रवेशार्थी का पूरा नाम लिखा हो |
6. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ी जाति के प्रवेशार्थी तहसीलदार/उपजिलाधिकारी से प्राप्त जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति लगायें |

साक्षात्कार

आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि के बाद प्रत्येक अभ्यर्थी का साक्षात्कार प्राचार्या द्वारा नियुक्त प्रवेश समिति करेगी | साक्षात्कार की तिथि तथा समय की सूचना कार्यालय सूचना पट्ट पर लगा दी जायेगी | प्रत्येक प्रवेशार्थी को कार्यालय सूचना पट्ट नियमितीकरण रूप से देखना चाहिए | साक्षात्कार के लिए बुलाये गये अभ्यर्थी आवेदन पत्र में संलग्न प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियाँ साक्षात्कार के समय लाना अनिवार्य होगा| इसके अभाव में साक्षात्कार निरस्त कर दिया जायेगा |

प्रवेश

साक्षात्कार में सफल अभ्यर्थी के अस्थाई/अन्तरिम प्रवेश दिया जायेगा तदुपरांत निश्चित तिथि तक आगे निर्दिष्ट दर के अनुसार शुल्क जमा करना होगा, अन्यथा प्रवेश निरस्त समझा जायेगा |

स्थानान्तरण प्रमाण पत्र

स्थानान्तरण प्रमाण पत्र लेने के लिए आवेदन पत्र एक सप्ताह पूर्व प्रस्तुत करें | ताकि प्रमाण पत्र समय से प्राप्त हो सकें |